वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) का मुख्यालय मुंबई मे है,जो एक नियामक प्राधिकारी है और उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,भारत सरकार के देखरेख में है. यह फॉरवर्ड संविदा (विनियमन)अधिनियम,1952 के तहत 1953 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है.
“अधिनियम में प्रावधान है कि आयोग में दो से कम और चार से अधिक सदस्य नहीं होंगे,जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो,उनमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित उसका अध्यक्ष होगा.वर्तमान में आयोग के दो सदस्यों जिनमें श्री रमेश अभिषेक,आईएएस,अध्यक्ष और डॉ.एम.मथिसेकरण,आईईएस शामिल हैं,आयोग के सदस्य है.”
वायदा बाजार आयोग के कार्य इस प्रकार हैं:
(क) किसी भी संघ की मान्यता या मान्यता की वापसी के संबंध में या वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी भी अन्य मामले के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए.
(ख) वायदा बाजार को निगरानी में रखने और उससे सम्बंधित कार्रवाई करने के लिए,जो की आवश्यक हो सकता है,या इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत उसे सौंपे शक्तियों के प्रयोग में.
(ग) इकट्ठा करने .......